केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी विदेश यात्राओं के संबंधित खर्चों के सभी रिकार्डों को साझा करने के लिए कहा है.
(सीआईसी) ने एयर इंडिया को रेखांकित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी यात्राएं राजस्व से प्राप्त आय से आयोजित की जाती हैं. इसलिए इन रिकॉर्डों को वाणिज्यिक गोपनीयता और विश्वास संबंधी क्षमता का बहाना बनाकर नहीं रोक सकते हैं.
केंद्रीय सूचना आयोग ने एयर इंडिया के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की इन दलीलों को खारिज कर दिया कि यह जानकारी वाणिज्यिक गोपनीयता और विश्वास संबंधी क्षमता से संबंधित है.
गौरतलब है कि आए दिन प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्चों पर सवाल खड़े होते रहते हैं. और उन खर्चों की जानकारी को साझा करने के लिए आरटीआई आवेदन आते रहते थे, लेकिन उन आवेदनों को आरटीआई की धारा 8(1)(जी) के तहत खारिज कर दिया जाता था.
अभी पिछले दिनों ही एक आरटीआई की प्रक्रिया के दौरान मालूम हुआ था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एयर इंडिया को सलाह देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़े खर्चों के बिलों को किसी भी आवेदनकर्ता के साथ साझा ना किया जाए.
ज्ञात हो आरटीआई की धारा 8(1)(जी) के तहत केवल उन्हीं जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता जिससे साझा की जानकारी से किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा या जीवन को खतरे में डाल दे या फिर उस जानकारी के स्रोत को उजागर करे.
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