अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सह आरोपी राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें 5 लाख की दो जमानत सुनिश्चित करनी होगी.
AgustaWestland case: Delhi's Patiala House Court grants interim bail to co-accused Rajiv Saxena till 22nd February. He has to furnish two bail surety of Rs 5 lakh each pic.twitter.com/EGLAOVix57
— ANI (@ANI) February 14, 2019
आरोपी की चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सक्सेना ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी. उसने अदालत से कहा था कि वो दिल की बीमारी से ग्रस्त है और खून संबंधी विकार से भी पीड़ित हैं. वहीं ईडी ने इस शर्त पर सक्सेना की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया कि वह दिल्ली छोड़कर नहीं जाएं.
3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार राजीव सक्सेना बीते बुधवार को इस मामले में सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए थे. अदालत ने सक्सेना को 18 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था.
गौरतलब है कि UAE से प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद आरोपी राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को भारत लाया जा सका था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीवीआईपी हेलीकाप्टर, एफसीआरए उल्लंघन मामलों में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था. वहीं पिछले साल दिसंबर में UAE सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी. मिशेल, ब्रिटिश नागरिक है. उस पर VVIP चॉपर डील में बिचौलिया होने का आरोप है.
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