प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.
मिशेल को ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया और उसे पूछताछ के लिए 15 दिन के लिए हिरासत में देने की मांग की. ईडी ने मिशेल से पूछताछ करने के लिए अदालत से उसकी हिरासत की मांग की थी. इसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को क्रिश्चियन मिशेल से अदालत कक्ष के भीतर 15 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.
ईडी ने गिरफ्तारी की मांग की थी:
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी थी. उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण करके चार दिसंबर को भारत लाया गया था. अगले दिन उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां अदालत ने उसे पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया. उसकी हिरासत अवधि बाद में पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई. इसके बाद चार दिन के लिए उसकी हिरासत और बढ़ा दी गई.
अदालत ने मिशेल की जमानत याचिका पर फैसला 19 दिसम्बर को सुरक्षित रख लिया था और उसे 28 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
मिशेल मामले में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है. ईडी और सीबीआई इनकी संलिप्ता के संदर्भ में जांच कर रही है. दो अन्य बिचौलिए गुइदो हाश्खे और कार्लो गेरोसा हैं.
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