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अगस्ता वेस्टलैंड: CBI कोर्ट ने दी मिशेल को हफ्ते में एक बार परिवार से बात करने की इजाजत

इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन दिया है कि उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों से बात करने के लिए इंटरनेशनल कॉल्स करने की अनुमति दी जाए

Updated On: Jan 14, 2019 03:59 PM IST

FP Staff

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अगस्ता वेस्टलैंड: CBI कोर्ट ने दी मिशेल को हफ्ते में एक बार परिवार से बात करने की इजाजत

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को हफ्ते में एक बार अपने परिवार से बात करने की इजाजत दी गई है. सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के आदेश के मुताबिक मिशेल हफ्ते में एक बार केवल 15 मिनट के लिए अपने परिवार और वकील से बात कर सकते हैं.

दरअसल इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल ने सीबीआई कोर्ट में आवेदन दिया है कि उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और वकीलों से बात करने के लिए इंटरनेशनल कॉल्स करने की अनुमति दी जाए.

कोर्ट ने इस मामले में जेल अधीक्षक को 14 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. वहीं इससे पहले मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के सिलसिले में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी. ईडी के मामले में अदालत ने मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और सीबीआई के मामले में 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा था.

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. उसे 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उसे 7 दिन के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था. मिशेल को इससे पहले सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में रखा गया था.

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