दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को छेड़खानी के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी.
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने पिछले साल के इस मामले में 20,000 रुपए के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जारवाल को जमानत देते हुए रेखांकित किया कि इस संबंध में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर हो चुका है.
जारवाल के वकील वैभव त्रिवेदी ने जमानत की अर्जी देते हुए कहा कि विधायक के खिलाफ दायर यह मुकदमा झूठा है और शिकायत करने वाले की मंशा उनसे धन ऐंठना था.
उन्होंने अदालत से कहा कि विधायक समाज से गहराई से जुड़े हुए हैं और जब भी जरूरत होगी वह जांच के लिए उपस्थित होंगे.
देवली सीट से विधायक के खिलाफ दक्षिण- पूर्वी दिल्ली के संगम विहार इलाके में 53 वर्षीय महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप है.
(फीचर इमेज प्रकाश जारवाल के फेसबुक वाल से)
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