दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 'मुख्य सचिव थप्पड़ कांड' में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी. दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आप विधायकों ने उनसे हाथापाई की.
पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने इसी मामले में आरोपी विधायक प्रकाश जरवाल को जमानत दी थी. 20 फरवरी को मुख्य सचिव ने पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उनके साथ आप के दो विधायकों-अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल ने हाथापाई की.
खान और जरवाल को इस इस मामले में 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को जमानत से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को 'हल्के में नहीं ले सकते' और दोनों विधायकों को 'हिस्ट्रीशीटर' बताया था.
पुलिस ने देवली से विधायक जरवाल को खानपुर इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे.
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