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आधार मामलाः SC की संवैधानिक पीठ शुक्रवार को सुनाएगी फैसला

नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने हाल ही में कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसी के बाद कई लोगों एवं संगठनों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी

Updated On: Dec 14, 2017 05:07 PM IST

FP Staff

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आधार मामलाः SC की संवैधानिक पीठ शुक्रवार को सुनाएगी फैसला

आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को अपना फैसला टाल दिया है. संविधान पीठ इस पर अपना फैसला शुक्रवार को सुनाएगी.

संविधान पीठ के सामने सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार आधार से योजनाओं को जोड़ने की तारीख को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के लिए तैयार है.

सरकार ने लिया था तारीख बढ़ाने का फैसला

सरकार ने आखिरकार आधार को बैंक के खातों से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला कर लिया है. नई तारीख 31 मार्च 2018 है. इससे पहले यह भी खबर आई थी कि सरकार ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है. लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट करके यह साफ कर दिया. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आधार से बैंकिंग खातों को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है.

क्या है नया फैसला?

सरकार ने आधार से बैंकिंग खातों को लिंक करने की मौजूदा डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2017 थी.

मौजूदा खाते, जो छह महीने से ज्यादा पुराने हैं. उनकी डेडलाइन बढ़ाकर अब 31 मार्च 2018 कर दी गई है.

जो खाते 1 अक्टूबर 2017 के बाद खुले हैं. आधार लिंक करने की उनकी डेडलाइन खाता खोलने की तारीख से 6 महीने तक है.

क्या था मामला

निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं इस मसले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने हाल ही में कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. इसी के बाद कई लोगों एवं संगठनों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है.

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