अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप 1 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे. सरकार ने आईटी रिटर्न को दाखिल करने के लिए आधार नंबर को जरूरी कर दिया है.
मंगलवार को लिए गए फैसले में कहा गया है कि पैन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भी आधार कार्ड जरुरी होगा. अगर आधार नहीं है तो आधार के लिए एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी होगा. आधार नंबर की जानकारी दिए बिना पैन अवैध माना जायेगा.
सरकार इससे पहले गैस कनेक्शन की सब्सिडी लेने के लिए, मिड डे मिल के लिए और पोलिटेक्निक के परीक्षा के लिए आधार कार्ड को पहले ही जरूरी कर चुकी है.
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