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आयुष्मान भारत के तहत दूसरी बार इलाज कराने के लिए आधार होगा अनिवार्य

एनएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि इस योजना की शुरुआत होने के बाद अब तक 47,000 से अधिक लोग उसका लाभ उठा चुके हैं

Updated On: Oct 07, 2018 06:02 PM IST

Bhasha

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आयुष्मान भारत के तहत दूसरी बार इलाज कराने के लिए आधार होगा अनिवार्य

हाल ही में शुरु की गई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत पहली बार लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. लेकिर दूसरी दफा उपचार के लिए आधार अनिवार्य होगा. एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है.

पीएमजेएवाई के क्रियान्यन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि यदि आधार नहीं है. तो लाभार्थी को कम से कम यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे कि वे 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं. यह कदम ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट आधार योजना को संवैधानिक रुप से वैध ठहरा चुका है.

कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन

भूषण ने कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं. आधार संख्या या यह साबित करने के लिए कम से कम ऐसे दस्तावेज, कि व्यक्ति ने 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण कराया है. इस योजना के तहत दूसरी दफा उपचार के लिए अनिवार्य होगा.’ उन्होंने कहा, ‘पहली बार लाभ उठाने के लिए व्यक्ति आधार या चुनाव पहचान पत्र जैसे कोई पहचान पत्र दिखा सकता है.’

बताया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमी कार्यक्रम

आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किया गया है. प्रधानमंत्री ने इसे 23 सितंबर को झारखंड से अखिल भारतीय स्तर पर लांच किया. एनएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोड़ा ने बताया कि इस योजना की शुरुआत होने के बाद अब तक 47,000 से अधिक लोग उसका लाभ उठा चुके हैं. 92000 से अधिक लोगों को गोल्ड कार्ड दिया जा चुका है. इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बताया जा रहा है.

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