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दिल्ली: कोर्ट ने मंदिर में चोरी के दोषियों की सजा बरकरार रखी

सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों (दोषियों) को 'भगवान का डर नहीं है'

Updated On: Apr 03, 2018 05:13 PM IST

PTI

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दिल्ली: कोर्ट ने मंदिर में चोरी के दोषियों की सजा बरकरार रखी

दिल्ली की एक अदालत ने मंदिर में चोरी मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दो लोगों को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि दोनों को 'भगवान का डर नहीं है.'

सत्र अदालत ने इन दोनों को 6 महीने तक जेल की सजा काटने का आदेश दिया. इन्होंने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के एक मंदिर से चांदी के सामान चुराए थे.

अदालत ने यह फैसला दोनों अपराधियों- महेंद्र और चरणजीत की याचिका पर सुनाया. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन दोनों को दक्षिण पूर्व दिल्ली के ईस्ट किदवाई नगर स्थित साईं बाबा मंदिर से चांदी के सामान चोरी करने के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी.

एडिश्नल सेशंस जज नीरा भरीहोक ने कहा, 'मैं ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी से सहमत हूं कि मंदिर की संपत्ति चुराने वालों (अपराधियों) के आचरण से पता चलता है कि उन्हें कानून और भगवान का डर नहीं है. ऐसे व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए, यह जरूरी है कि इन्हें कठोर ढंग से सजा हो.'

सत्र न्यायालय ने उनकी (दोनों को) सजा की अवधि को भी रद्द करने से इनकार किया.

जज ने कहा, 'मैंने अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही पर भी गौर किया और पाया कि वो सभी भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं. गवाही के दौरान उन्होंने एक-दूसरे की कही बातों की सच्चाई की पुष्टि की और अपने दिए बयान पर भी वो अडिग रहे.'

जज ने कहा कि इससे दोषियों की यह बात भी खारिज होती है कि इस घटना के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं थे.

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