मुंबई की टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (टाडा) अदालत ने शुक्रवार को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुना दिया.
अदालत ने इन सात आरोपियों में अबू सलेम और मुस्तफा दौसा समेत 6 को दोषी करार दिया है जबकि अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों के ऊपर लगे 'देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने' के आरोप को हटा दिया है.
Mumbai TADA Court believes Mustafa Dossa, Abu Salem, Tahir Merchant and Firoz Khan were among the main conspirators of '93 blasts case
— ANI (@ANI_news) June 16, 2017
24 साल पहले 13 अलग-अलग जगहों पर हुए इन सीरियल धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 713 अन्य घायल हो गए थे. आतंकियों के मुताबिक वो 1992 के बाबरी विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों का बदला लेना चाहते थे.
सीरियल धमाकों के इन 7 आरोपियों में अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम भी शामिल है.
धमाकों के आरोपियों पर आखिर क्या-क्या आरोप थे, यहां जानें-
मुस्तफा दौसा: इसपर आपराधिक षड्यंत्र, ब्लास्ट में शामिल होने और साजिश रचने का आरोप है. उस पर दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन के साथ मिलकर ब्लास्ट के लिए दुबई से गोला-बारूद भी पहुंचाने का आरोप था.
अबू सलेम: इस पर आपराधिक षड्यंत्र, ब्लास्ट करवाने, मारुति वैन में छुपा कर एके-56 राइफल और ग्रेनेड भरूच से मुंबई पहुंचाने का आरोप है. उसने दाऊद के कहने पर कुछ हथियार बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और अन्य आरोपी जैब-उन-निशा के पास भी पहुंचाए. उस पर लगे आरोप उसे फांसी तक पहुंचा सकते हैं पर उसे पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किये जाने के बाद प्रत्यर्पण नियमों से बंधे होने के कारण भारत उसे फांसी नहीं दे सकता.
रियाज सिद्धिकी: ब्लास्ट करवाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है. इसने अबू सलेम के साथ मिलकर हथियार मुंबई लाए.
अब्दुल कैय्यूम: ब्लास्ट करवाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, साथ ही अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर हथियार और ग्रेनेड भारत लाने का आरोप.
ताहिर मर्चेंट: ब्लास्ट करवाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, मुंबई और दुबई में बैठकर पूरा षड्यंत्र रचा, मुंबई से लोगों को चुन कर हमले की तैयारी के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप.
करीमुल्ला खान: ब्लास्ट करवाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, हथियार मुंबई लेकर आने का भी आरोपी.
फिरोज खान: आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, मोहम्मद दौसा और कस्टम अफसरों के साथ मीटिंग कर अवैध तरीके से हथियारों को भारत लाने का आरोप. हथियारों के एक बड़े जखीरे को कंदलगांव क्रीक में डंप करने का आरोप.
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