1984 के सिख दंगा मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल सज्जन कुमार ने याचिका दायर कर कोर्ट से सरेंडर करने के लिए 30 दिन का समय मांगा था. जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि सज्जन कुमार को और राहत देने का कोई भी आधार उसे नजर नहीं आ रहा है. आपको बता दें कि कोर्ट ने सज्जन कुमार से 31 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा था.
1984 anti-Sikh riots case: Delhi High Court dismissed Sajjan Kumar's plea which sought more time to surrender pic.twitter.com/Bw8wGwzcCz
— ANI (@ANI) December 21, 2018
दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसी साथ उन पर 5 लाख लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दगों में सज्जन कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था. उनपर आरोप था कि उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था.
इंदिरा गांधी की मौत के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे फैले थे. इस दौरान 1 और 2 नवंबर को दिल्ली कैंट में पांच सिखों को एक भीड़ ने मार डाला था. वहां मौजूद लोगों का कहना था कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया. वहीं जो 5 सिख इस घटना में मारे गए उनमें केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह शामिल थे. इस दंगे की भेंट चढ़े केहर सिंह इस मामले की शिकायतकर्ता जगदीश कौर के पति थे, जबकि गुरप्रीत सिंह उनके बेटे थे. इस घटना में मारे गए अन्य सिख दूसरे गवाह जगशेर सिंह के भाई थे.
सज्जन कुमार पर मर्डर, डकैती, आपराधिक साजिश का आरोप था. बाद में नानावटी कमीशन की सिफारिश के बाद 2005 में सज्जन के खिलाफ केस दर्ज हुआ. CBI ने सज्जन के खिलाफ दो चार्जशीट फ़ाइल कीं. सज्जन के अलावा कांग्रेस के ही जगदीश टाइटलर और दूसरे कई नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप है. 2009 में कांग्रेस ने सज्जन कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था.
सीबीआई ने 2005 में जगदीश कौर की शिकायत और न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश पर दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कृष्ण खोखर और पूर्व पार्षद बलवंत खोखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
इसके बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जनवरी 2010 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. इनमें से सज्जन कुमार को कोर्ट ने बरी किया जबकि बाकी पांचों लोगों को दोषी करार दिया गया.
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