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शाहरुख खान को दुबई वाले घर के लिए भरना होगा टैक्स

2008 में शाहरुख को गिफ्ट में एक विला मिला था जिससे उन्हें किराए के रूप में 96 लाख रुपए की कमाई हुई थी

Updated On: Mar 23, 2017 11:40 AM IST

Hemant R Sharma Hemant R Sharma
कंसल्टेंट एंटरटेनमेंट एडिटर, फ़र्स्टपोस्ट हिंदी

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शाहरुख खान को दुबई वाले घर के लिए भरना होगा टैक्स

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने शाहरुख खान को आदेश दिया है कि उनको अपने दुबई वाले घर से मिलने वाली किराए पर इंडिया में टैक्स देना होगा. इस आदेश के बाद आयकर विभाग शाहरुख से 67.2 लाख रुपए की कमाई पर टैक्स वसूलने की कार्रवाई करेगा.

शाहरुख को जब इनकम टैक्स विभाग ने दुबई में उनके घर पर टैक्स के बारे में नोटिस भेजे थे तो शाहरुख ने ये कहते हुए टैक्स देने से इनकार किया था कि भारत-संयुक्त अरब अमीरात की टैक्स संधि में इस बात का उल्लेख है कि दुबई में अचल संपत्ति पर वहां टैक्स देना होगा इसलिए भारत में इस पर टैक्स देना नहीं बनता.

इस मामले की गहराई से पड़ताल करने के बाद ट्राइब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुबई में किराए के तौर पर कमाई गई इनकम का यहां के टैक्स रिटर्न में जिक्र करना जरूरी है ऐसे में उन पर इनकम टैक्स का बकाया बनता है.

2008 में शाहरुख को दुबई में एक विला गिफ्ट में मिला था उससे शाहरुख को 96 लाख रुपए की इनकम हुई, 30 % टैक्स देने के बाद शाहरुख को कुल 67.2 लाख रुपए की कमाई हुई. जिस पर उन्हें टैक्स देना चाहिए.

 

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