सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई एक संपत्ति मामले में 20 करोड़ रूपए जमा करवाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो रियल एस्टेट कंपनी को रजिस्ट्री के साथ 20 करोड़ रूपए जमा करें. दिलीप ने उनकी मुंबई के पाली हिल स्थित प्रॉपर्टी को लेकर प्राजिता डेवलोपर्स डेवेलपर्स के साथ सौदा किया था.
जस्टिस जे.चेलमेस्वर की एक बेंच ने दिलीप को कहा कि वो डिमांड ड्राफ्ट बनाकर पैसा चार हफ्तों के भीतर जमा करें और इसकी जानकारी उस रियल एस्टेट कंपनी को दें.
इसके बाद पैसा मिलने पर प्राजीता डेवेलपर्स को उस जमीन से अपनी सुरक्षा हटाकर वो संपत्ति दिलीप कुमार के हवाले करनी होगी. ये कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ट अधिकारियों की देखरेख में की जाएगी. इसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर और उस स्थान पर कोई उचित व्यक्ति के सामने संपत्ति वापस किए जाने पर पंचनामा भी तैयार करना होगा.
बताया जा रहा है कि अगर उस कंपनी ने 20 करोड़ से अधीक का कंपनसेशन मांगा तो कोर्ट इस बात की जांच करेगी कि क्या वाकई में उन्हें 20 करोड़ से अधिक नुक्सान हुआ है.
जानकारी के मुताबिक, दिलीप कुमार की 2412 वर्ग गज की जमीन पर प्राजीता डेवेलपर्स के साथ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाना था. इसपर बनाए और बेचे गए फ्लैट्स पर दोनों की 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी. पर उस कंपनी में काफी समय तक काम शुरू नहीं किया जिसे दिलीप कुमार नाराज हो गए और अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगी.
इस तरह से उन दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ और ये मामला आज एक दशक से कोर्ट में अटका पड़ा था.
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