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दुबई विला गिफ्ट मामले में शाहरुख खान को इनकम टैक्स से मिली राहत 

दुबई की एक कंपनी ने शाहरुख खान को एक विला गिफ्ट के तौर पर दिया था जिसपर इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने सवाल उठाए थे

Updated On: Aug 24, 2017 01:53 PM IST

Akash Jaiswal

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दुबई विला गिफ्ट मामले में शाहरुख खान को इनकम टैक्स से मिली राहत 

शाहरुख खान को दुबई की एक कंपनी द्वारा गिफ्ट किए गए विला पर इनकम टैक्स ने आपत्ति जताई थी. इस मामले में इनकम टैक्स अपेलट ट्राइब्यूनल (आईटीएटी) ने टैक्स डिपार्टमेंट के आरोपों को खारिज कर दिया है. इनकम टैक्स का कहना था कि टैक्स की भरपाई से बचने के लिए शाहरुख को वो विला गिफ्ट के तौर पर दिया गया. पर ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है कि शाहरुख को मिला ये गिफ्ट टैक्सेबल इनकम में नहीं गिना जा सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि दुबई की कंपनी नखील पीजेएससी ने शाहरुख को ये विला इसलिए दिया क्योंकि वो शाहरुख की ब्रांड इमेज का उपयोग करना चाहती थी. इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से इजाजत लेकर शाहरुख को ये विला फॉर्मल गिफ्ट डीड के जरिये दिया.

शाहरुख ने कंपनी के एनुअल डे इवेंट पर परफॉर्म किया था और इस तरह से शाहरुख की ब्रांड का फायदा उठाने के लिए कंपनी ने उन्हें ये विला गिफ्ट किया. इनकम टैक्स का कहना है कि इस तरह से ये शाहरुख को मिला गिफ्ट नहीं बल्कि उनकी इनकम है. विश्वभर में शाहरुख की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए कंपनी ने कमर्शियल फायदों के लिए उनका इस्तेमाल किया.

इसलिए शाहरुख खान से इनकम टैक्स द्वारा इस विला पर टैक्स की मांग की जा रही थी. जब शाहरुख ने 2007-08 में अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग की तो आईटी अधिकारियों ने उस विला की कीमत (17.85 करोड़ रुपये) भी इनकम टैक्स में जोड़ दिया जिस वजह से शाहरुख को उसका टैक्स अदा करना पड़ा. इस मामले की पहली सुनवाई में कमिश्नर (अपील्स) आईटी अथॉरिटीज ने इनकम टैक्स द्वारा लगाए गए टैक्स को सही करार दिया. पर इवैल्यूएशन रिपोर्ट में शाहरुख से वसूली गई 14.7 करोड़ रुपये टैक्स को घटा दिया गया.

 

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