राजस्थान हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता शाहरुख़ ख़ान को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शाहरुख़ ख़ान पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें निर्दोष करार दिया .
शाहरुख़ ख़ान पर 'रईस' प्रमोशन के दौरान कोटा में हुड़दंग करने और अवैध भीड़ इकठ्ठा कर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे. विक्रम सिंह नाम के शख्स ने शाहरुख़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. एडवोकेट आदित्य शर्मा दौसा वाला और मानवेन्द्र सिंह भाटी और वीआर बाजवा ने कोर्ट में शाहरुख़ ख़ान की पैरवी की.
बता दें कि 24 जनवरी 2017 को सुबह पांच बजे रईस फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर आए थे तो कोटा के प्लेटफार्म नंबर एक पर स्टाल चलाने वाले 32 साल के विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि भीड़ और अफरा-तफरी की वजह से उनको नुकसान पहुंचा है. इस शिकायत पर जीआरपी कोटा ने शाहरुख़ के खिलाफ दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का मुकदमा दर्ज किया था.
कोर्ट ने विक्रम सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए कोटा ग्रामीण एसपी को विक्रम सिंह को नोटिस भेजने का आदेश भी दिया है. विक्रम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि शाहरुख़ ने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर भीड़ की तरफ कुछ उछाला जिससे भीड़ बेकाबू हो गयी और इस अफरातफरी में उन्हें काफी नुकसान उठाना पडा. कोर्ट ने इसे विक्रम सिंह की गलतबयानी करार देते हुए उनके खिलाफ नोटिस भेजने का आदेश दिया है.
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