अब प्रीति जिंटा मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं. दरअसल, प्रीति की कंपनी केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड पर कोर्ट में केस चलेगा. चंडीगढ़ के एक डॉक्टर सुभाष सतीजा का आरोप है कि उन्होंने अपनी एक कोठी कंपनी को रिहायश के लिए दी थी लेकिन उसमें दफ्तर खोल दिया गया है. जिसके चलते डॉक्टर सतीजा को स्टेट ऑफिस ने 38 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया जिसे डॉक्टर सतीजा ने कंपनी से ही ये पैसे वसूलने का फैसला किया है.
डॉ. सतीजा ने किया सिविल सूट फाइल
डॉक्टर सतीजा ने जिला अदालत में कंपनी के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया है. सतीजा के सिविल सूट को डिसमिस करने के लिए कंपनी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी जिसे खारिज कर दिया गया है. अब इस मामले पर कोर्ट कार्रवाई करेगा. सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जुलाई की तारीख रखी है. वहीं कोठी में खोली गई कंपनी का तर्क है कि इसका इस्तेमाल उन्होंने ऑफिस के लिए नहीं बल्कि अफसरों को ठहराने के लिए किया था.
IPL के दौरान अफसरों को बैठाया जाता था
कंपनी ने इस बाबत कहा है कि IPL के मैचेज के दरम्यान यहां अफसरों को बैठाया जाता था. सतीजा इस कोठी को बेचना चाहते थे लेकिन जब स्टेट ऑफिस ने उन पर 38 लाख रुपए का बकाया बता दिया तो उन्होंने कंपनी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया. आपको बता दें कि, कंपनी ने इसी आधार पर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी जिसे खारिज कर दिया गया है.
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