सलमान खान को काला हिरण ह्त्या के मामले में भले ही जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन अब इस केस को लेकर एक नई बात सामने आई है. जोधपुर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि इस केस की सुनवाई के दौरान सलमान ने अपने बंदूक और हथियारों को लेकर कोर्ट में गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह किया है.
स्टेट काउंसल महिपाल बिश्नोई ने कहा, “केस की सुनवाई के दौरान सलमान ने एक एफिडेविट जमा करके बताया था कि उनका आर्म्स लाइसेंस कहीं खो गया है. लेकिन उसी समय, ये लाइसेंस मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में रीन्यू कराने के लिए जमा किए गए थे.”
उन्होंने मीडिया को बताया कि इस लाइसेंस के बिनाह पर कोर्ट में आर्म्स एक्ट केस में सुनवाई की जाती. लेकिन इस एप्लीकेशन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और इसलिए सलमान पर से एक्सपायर्ड लाइसेंस इत्समाल करने का आरोप हटाकर उन्हें बरी कर दिया गया.
इसलिए अब कोर्ट में एक फ्रेश एप्लीकेशन जारी करके इस केस को एक बार फिर से जांचने की मांग की गई है. इस मामले में सलमान के प्रतिनिधि एचएम सारस्वत ने कहा कि इसमें कोर्ट को गुमराह करने जैसी कोई बात नहीं है. उस समय वो लाइसेंस खो गया था लेकिन बाद में वो मिल गया. इस मामले में वो अब अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में अपना जवाब पेश करेंगे.
इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी, 2018 रखी गई है. इसी दिन कोर्ट में स्टेट गवर्मेंट द्वारा सलमान की रिहाई के खिलाफ दी गई एप्लीकेशन पर भी चर्चा की जाएगी.
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