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जॉली ने माना हाईकोर्ट का आदेश, रिलीज का रास्ता साफ

सुप्रीम कोर्ट से केस भी वापस लेंगे जॉली के मेकर्स

Updated On: Feb 08, 2017 12:31 PM IST

Hemant R Sharma Hemant R Sharma
कंसल्टेंट एंटरटेनमेंट एडिटर, फ़र्स्टपोस्ट हिंदी

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जॉली ने माना हाईकोर्ट का आदेश, रिलीज का रास्ता साफ

अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' के निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का फैसला किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फिल्म के चार सीन्स को काटने का आदेश दिया था. आरोप था कि इन सीन्स में न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है.

हाईकोर्ट ने चार कट्स के साथ फिल्म के रिलीज की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश के विरोध में 'जॉली एलएलबी 2' के निर्माता पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया था.

10 फरवरी को फिल्म की रिलीज डेट तय की गई है. कोर्ट की सुनवाई में वक्त लगने और इससे रिलीज प्रभावित होने के डर से मेकर्स ने हाईकोर्ट के आदेश को मानना ही बेहतर समझा. मेकर्स ने ये भी एलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अपने केस को वापस ले रहे हैं और जो सीन्स हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं उन्हें हटाकर फिल्म के रिलीज का रास्ता साफ करा लिया जाए.

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अक्षय कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि 4 सीन्स काटने के बाद फिल्म रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में लखनऊ शब्द को लेकर आपत्ति जताई गई थी जिसे मूक कर दिया गया है. सेंसर बोर्ड ने अक्षय की इस फिल्म को U/A सर्टिफिकेट दिया है.

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