जयपुर कोर्ट ने अक्षय कुमार की फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' के निर्माताओं द्वारा कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन मामले में दी गईं दलीलें सुनीं. जयपुर के फिल्म निर्माता प्रतीक शर्मा के वकील जी.डी. बंसल ने कहा, "आज जयपुर महानगर अदालत में दी गई दलीलों पर कोई फैसला नहीं हो सका और यह कल भी जारी रहेगा."
जयपुर महानगर अदालत में सात जुलाई को वायाकॉम 18 और प्लान सी स्टूडियोज के खिलाफ शर्मा ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया, जो रिलायंस एंटरटेनमेंट और फ्राइडेफिल्मवर्क्स का गठबंधन है. फ्राइडेफिल्मवर्क्स नीरज पांडे और शीतल भाटिया की कंपनी है और वायाकॉम 18 भी फिल्म निर्माण से जुड़ी है.
चोरी के इल्जाम में फंसी अक्षय कुमार की ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’
शर्मा ने आरोप लगाया है कि निर्माताओं ने उनकी फिल्म 'गुटरूं गुटर गूं' की पंचलाइन और विषय का इस्तेमाल किया है. वायाकॉम 18 के वकील एस.एस. होरा ने बताया, "हमने अदालत में ये दलीलें दीं कि कोई विचार या अवधारणा कॉपीराइट एक्ट के तहत नहीं आ सकती और एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. इस तरह की चीजें पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं और शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए."
जयपुर महानगर अदालत ने 26 जुलाई को 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' के निर्माताओं से जवाब दाखिल करने या 31 जुलाई को कॉपीराइट उल्लंघन मामले में दलीलें पेश करने के लिए कहा था.
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कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति की बिक्री 15 मई तक पूरी होनी चाहिए. बिक्री से प्राप्त राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कराई जाएगी.
पहले ही काम के भारी बोझ से दबी इस लैब के लिए कठुआ ने कुछ पुलिसवालों ने जांच को और मुश्किल बना दिया था
इसका स्ट्रक्चर स्टील, कंक्रीट और एक्रिलिक से बना हुआ है. इसका दो फ्लोर होंगे एक पानी के ऊपर और एक पानी के नीचे
आम लोगों की जानकारी से दूर हवाला नेटवर्क के बारे में जो तथ्य उभरकर सामने आए हैं, वे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हवाला नेटवर्क के इन गिरोहों को बेअसर करने के लिए जांच एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने की जरूरत है.