25 जनवरी को फिल्म ‘पद्मावत’ के रिलीज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड चीफ प्रसून जोशी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. बताया गया कि कोर्ट के लखनऊ बेंच ने अब प्रसून जोशी को इस मामले में तीन हफ्ते का समय देकर अपना जवाब पेश करने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी.
दरअसल, कामता प्रसाद सिंघल नामके एक व्यक्ति ने ‘पद्मावत’ की रिलीज रोकने को लेकर एक पेटीशन फाइल की थी जिसको लेकर जस्टिस महेंद्र दयाल ने आर्डर पास किया है. इससे पहले सिंघल ने ‘पद्मावत’ की रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि फिल्म में सती प्रथा का प्रचार किया गया है इसलिए इसे रिलीज नहीं होने दिया जाए.
इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 9 नवंबर, 2017 को इसे खारिज कर दिया था. लेकिन सिंघल को ये इजाजत दी कि वो अपनी इस शिकायत को सिनेमाटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 के नीयम 32 के तहत अपना प्रत्यावेदन पेश कर सकते हैं.
इस मामले में सिंघल ने कहा कि उन्होंने 13 नवंबर, 2017 को सेंसर बोर्ड चीफ के पास अपना प्रत्यावेदन पेश किया था लेकिन इसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है जबकि कोर्ट द्वारा दिए गए तीन हफ्ते का समय भी खत्म हो चूका है.
इसलिए अब कोर्ट ने प्रसून जोशी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करके तीन हफ्तों के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.
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