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FD पर टैक्स बचाना है तो करें ये उपाय

एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस बचाने के लिए आपके पास अच्छा मौका है

Updated On: Apr 04, 2018 04:57 PM IST

FP Staff

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FD पर टैक्स बचाना है तो करें ये उपाय

क्या आपका किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट (एफडी) है. अगर है तो ये खबर सिर्फ आपके लिए हैं. किसी भी बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में अगर फिक्स डिपोजिट जमा किए हैं तो अपनी ब्याज की कमाई पर टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (टीडीएस) बचा सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच अपने बैंक में भर कर जमा कर सकते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि जिनका भी एफडी खाता है, उन्हें टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15जी या 15एच जमा करना होगा. यह फॉर्म आपको हर वित्त वर्ष में भरना पड़ता है.

अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक आपके एफडी पर मिले ब्याज से टीडीएस न काटे तो आपके पास मात्र एक विकल्प है. इसके लिए आपको फॉर्म 15जी या 15एच भरना ही पड़ेगा. इन दोनों में से कौन सा फॉर्म आपको भरना है, यह आपकी उम्र और आय पर निर्भर करता है.

अगर आप भारत के निवासी है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको फॉर्म 15जी भरना पड़ेगा. अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तब आपको फॉर्म 15एच भरना पड़ेगा.

बैंक आपके एफडी पर तभी टीडीएस काटते हैं जब आपको सलाना ब्याज पर 10 हजार से अधिक की कमाई हो. सभी ब्रांचों में जमा राशि को शामिल कर इसकी गणना की जाती है.

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