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आसान हुई नंबर पोर्टेबिलिटी, सिर्फ 2 दिन में बदलेगा ऑपरेटर

अगर नंबर पोर्ट कराने की कोई रिक्वेस्ट गलत कारणों से खरिज की गई, तो ऐसी हर रिक्वेस्ट पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा

Updated On: Dec 16, 2018 06:32 PM IST

FP Staff

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आसान हुई नंबर पोर्टेबिलिटी, सिर्फ 2 दिन में बदलेगा ऑपरेटर

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने गुरुवार को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के कुछ नियम बदल दिए हैं. बदले नियमों से मोबाइल नंबर के ऑपरेटर बदलने में वक्त कम लगेगा.

नए नियमों के तहत एक सर्कल के नंबर पोर्टेबिलिटी में सिर्फ 2 दिन लगेगा. जबकि एक सर्कल से दूसरे सर्कल में नंबर के ऑपरेटर बदलने में 4 दिन का वक्त लगेगा. रेगुलेटर का कहना है कि वे इस प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाना चाहते हैं.

अगर नंबर पोर्ट कराने की कोई रिक्वेस्ट गलत कारणों से खरिज की गई, तो ऐसी हर रिक्वेस्ट पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा. TRAI का कहने है कि 'Intra-Lisenced Sevrice Area(Intra-LSA) में आने वाली हर रिक्वेस्ट 2 दिन में पूरी की जाएगी और Inter-Lisenced Service Area में आने वाली रिक्वेस्ट और कॉरपोरेट नंबर की रिक्वेस्ट 4 दिनों में पूरी की जाएगी.'

इसी के साथ कुछ और बदलाव भी किए गए हैं. मसलन यूनीक पोर्टिंग कोड (UPC) की वैधता को 15 दिन से कम करके 4 दिन तक कर दिया गया है. यह बदलाव जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व राज्यों के अलावा सभी सर्कल्स के लिए किया गया है.

TRAI का यह भी कहना था कि 'पोर्टिंग रिक्वेस्ट  एक SMS के जरिए ही वापस लिया जा सकेगा. अगर बात कॉरपोरेट पोर्टिंग की करें तो ऑथराइजेशन लेटर की 50 नंबरों की सीमा को 100 नंबरों तक कर दिया गया है.' यह सब हो जाने के बाद TRAI अब MNP सर्विस प्रोवाइडर पर ध्यान रखेगा.

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