जीएसटी में एकमुश्त कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले छोटे-मझोले कारोबारियों को जुलाई-सितंबर तिमाही का अपना पहला कर विवरण दाखिल करने का मौका शीघ्र मिल सकता है.
जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा, ‘हम जीएसटीआर-4 के लिए तैयार हैं. इसका इस्तेमाल एकमुश्त योजना वाले कारोबारियों की ओर से रिटर्न दायर करने के लिए किया जाना है. यह सुविधा जीएसटीएन पोर्टल पर जल्द ही उपलब्ध होगी.’
जीएसटी कानून के तहत 75 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारी तिमाही के आधार पर एकमुश्त रिटर्न दायर कर सकते हैं और करों का भुगतान कर सकते हैं. यह एक वैकल्पिक योजना है.
इसके तहत आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों को छोड़ अन्य विनिर्माताओं को सालाना टर्नओवर पर दो प्रतिशत कर का भुगतान करना होता है. रेस्टोरेंट सेवा प्रदाताओं के लिए कर की दर पांच प्रतिशत और व्यापारियों के लिए एक प्रतिशत है.
जीएसटी परिषद ने इसी महीने इस योजना की अहर्ता के लिए टर्नओवर की सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया था.
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