दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई ने कहा कि जो भी ग्राहक दूरसंचार प्रदाताओं के रिकॉर्ड से अपनी आधार से जुड़ी जानकारियां हटवाना चाहते हैं, वे सत्यापन के लिए कोई वैकल्पिक वैध प्रमाण-पत्र दे सकते हैं.
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन एस मैथ्यू ने कहा, 'दूरसंचार कंपनियों की दूरसंचार विभाग के साथ बैठक हुई. जिसमें साफ किया गया है कि यदि ग्राहक दूरसंचार कंपनियों के डेटा बेस से अपना आधार विवरण हटवाना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.' उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को ग्राहक द्वारा दिए गए दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी लेकिन जब तक दस्तावेज सत्यापित नहीं हो जाता आपका कनेक्शन काम करता रहेगा.
मैथ्यू ने कहा, 'ग्राहकों को अपने सेवा प्रदाताओं को फोन करके सेवा या बिक्री केंद्र की जानकारी लेनी होगी, जहां जाकर वो आधार विवरण को हटवाने का अनुरोध कर सकते हैं.' सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि आधार के जरिए जारी किए मोबाइल कनेक्शन पर बंद होने का कोई खतरा नहीं है. साथ ही उन रिपोर्ट को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आधार मामले पर आए फैसले के बाद 50 करोड़ या आधे से अधिक सिम कार्ड कनेक्शन रद्द हो जाएंगे.
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