दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया है कि नए सेवा प्रदाता नेटवर्ट परीक्षण के दौरान अपनी नेटवर्क क्षमता के पांच प्रतिशत लोगों पर ही परीक्षण कर सकते हैं. उसने कहा है कि परीक्षण की मियाद छह माह से अधिक नहीं हो सकती है. यह आदेश नौ अक्टूबर से प्रभावी है.
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को परीक्षण के लिए उपभोक्ताओं का पंजीयन शुरू करने से कम-से-कम 15 दिन पहले दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को नेटवर्क की क्षमता के बारे में अवगत कराना होगा. रिलायंस जियो के जरिए नेटवर्क का परीक्षण शुरू किए जाने के बाद यह दिशा-निर्देश जारी किया गया है. इससे पहले जियो के प्रतिस्पर्धियों ने यह आरोप लगाते हुए दूरसंचार विभाग और ट्राई का दरवाजा खटखटाया था कि जियो ने परीक्षण उपभोक्ता बताकर अपने ग्राहक बढ़ाए.
दूरसंचार विभाग ने नेटवर्क परीक्षण के लिए 90 दिन की सीमा तय की है और अलग-अलग मामलों में यह 180 दिन तक हो सकता है. परीक्षण के दौरान उपभोक्ता मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. दिशा-निर्देशों के मुताबिक सेवा प्रदाता परीक्षण के लिए उपभोक्ताओं से किसी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा प्रक्रिया शुरू करने से पहले कंपनियों को यह भी बताना होगा कि वे इस सेवा को व्यावसायिक तौर पर कब से शुरू करेंगी.
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