सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को पलटते हुए वेदांता ग्रुप को एक बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 18 फरवरी को वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) के तमिलनाडु में स्थित स्टरलाइट कॉपर प्लांट (Sterlite copper plant) को खोलने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. दरअसल कोर्ट ने एनजीटी को ओर से प्लांट को खोलने के लिए 15 दिसंबर 2018 को दिए आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.
एनडीटीवी की खबर के अनुसार इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने वेदांता ग्रुप से साफ कहा कि वह तमिलनाडु हाईकोर्ट में अपील दायर कर मुख्य न्यायाधीश से जल्द सुनवाई और अंतरिम राहत देने का आग्रह कर सकते हैं. बता दें कि प्रदूषण फैलाने के विरोध में लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु सरकार ने 28 मई 2018 को स्टरलाइट प्लांट को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिया था. पर्यावरणविदों और स्थानीय कार्यकर्ताओं का दावा है कि तांबा गलाने की यह इकाई क्षेत्र भूजल को प्रदूषित कर रही है जिससे कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं.
वहीं इस प्लांट के विरोध प्रदर्शन में हुई पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी. बीते 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता कि याचिका पर तमिलनाडु सरकार को स्टरलाइट प्लांट को बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया था. तमिलनाडु सरकार की ओर से बिजली कनेक्शन नहीं देने पर वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट को दोबारा शुरू नहीं करने का आदेश दिया है.
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