पुलिस कस्टडी में रखे गए आम्रपाली हाउसिंग ग्रुप के डायरेक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली में घर जाने की अनुमति नहीं दी है. डायरेक्टरों की ओर से दीवाली पर घर जाने की छूट मांगी गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई है.
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप डायरेक्टरों की छुट्टी की याचिका पर कहा कि उन्हें छुट्टी मांगने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने 46,000 लोगों के त्योहार खराब किए हैं.
कोर्ट ने कोई लचीलापन न दिखाते हुए कहा कि 'उन 46,000 होमबायर्स का क्या, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत उठाकर आपको दे दी एक घर के लिए, लेकिन वो परेशानी में है. घर तो मिला नहीं, उन्हें ईएमआई और किराया भी देना पड़ रहा है. आप दीवाली-होली की छुट्टी तब तक भूल जाइए, जब तक आप कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फुल डिस्क्लोजर पेश नहीं करते.'
बुधवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की बेंच के सामने हाउसिंग ग्रुप का पक्ष रख रही सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने डायरेक्टरों को दीवाली में घर जाने की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया.
बता दें कि इस हाउसिंग ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और डायरेक्टरों- शिव प्रिया और अजय कुमार को हिरासत में लिए बिना पुलिस कस्टडी में भेजा गया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, होमबायर्स के केस लड़ रहे एडवोकेट एम एल लहोटी ने इस छुट्टी वाली याचिका का विरोध किया. उन्होंने कहा कि कंपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है और दस्तावेज जमा करने के लिए वक्त पर वक्त मांग रही है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के तीनों डायरेक्टर्स को पुलिस कस्टडी में लेने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा करते तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाए. उन्हें दिन में फोरेंसिक ऑडिटर्स के साथ काम करने और रात में नोएडा के एक होटल में रुकने का आदेश दिया था.
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