सुप्रीम कोर्ट ने रियल्टी फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को 15 जून तक अदालत की रजिस्ट्री में 1 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश दिया है. इससे परेशान घर खरीदारों को उनका पैसा वापस सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह राशि जमा किए जाने की स्थिति में होल्डिंग कंपनी जेएल की अनुषंगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) की परिसमापन की कार्रवाई पर रोक रहेगी.
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भी इस पीठ का हिस्सा थे. पीठ ने कहा कि 15 जून तक राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में जेआईएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. यह कंपनी शोधन अक्षमता कानून के तहत पहले से ऋण शोधन कार्रवाई का सामना कर रही है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेएएल को निर्देश दिया था कि अदालत की रजिस्ट्री में वो 2 हजार करोड़ रूपए जमा करे. अब तक रियल एस्टेट फर्म ने 750 करोड़ रूपए जमा किए हैं.
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