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सेबी ने जारी किया लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ कुर्की का आदेश

सेबी ने करीब 75 करोड़ रुपए की वसूली के लिए लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों के बैंक और डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया है.

Updated On: Jan 04, 2019 09:03 PM IST

FP Staff

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सेबी ने जारी किया लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ कुर्की का आदेश

लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज को सेबी की ओर से झटका लगा है. सेबी ने लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने करीब 75 करोड़ रुपए की वसूली के लिए लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों के बैंक और डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है. लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुभाष देशमुख की पत्नी स्मिता सुभाष देशमुख भी निदेशक के पद पर हैं.

सेबी ने मई 2018 में कंपनी और उसके सात निदेशकों को निवेशकों से अवैध रूप से जुटाए 74.82 करोड़ रुपए 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था. हालांकि निदेशक निवेशकों को ये राशि लौटाने में नाकाम रहे, जिसके बाद अब सेबी ने कुर्की का आदेश दिया है. इतना ही नहीं, सेबी ने इनके प्रतिभूति बाजार में कम से कम चार साल तक कारोबार करने पर रोक लगा दी है.

नियामक ने कहा कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम और आईसीडीआर (पूंजी निर्गम और खुलासा आवश्यकता) के प्रावधानों का उल्लंघन करके पूंजी जुटाई थी.

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