सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने रोजवैली को हॉलिडे पैकेज सदस्यता के लिए जमा कराया गया हजारों करोड़ रुपया निवेशकों को लौटाने का निर्देश दिया है. नियामक ने इस योजना को गैरकानूनी घोषित किया है.
इसके अलावा रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड और उसके निदेशकों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर 4 साल की रोक भी लगाई गई है. इसके अलावा समूह के निदेशक अब किसी सूचीबद्ध कंपनी में डायरेक्टर या कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन पद नहीं ले सकेंगे.
हॉलिडे पैकेज सदस्यता में लिया था प्रवेश
आंकड़ों से पता चलता है कि 21.9 लाख से अधिक निवेशकों ने हॉलिडे पैकेज सदस्यता में निवेश किया था. कंपनी के 2012-13 के बही खाते के अनुसार मौजूदा देनदारियों में 5,000 करोड़ रुपए वापस की जाने वाली देनदारी के रूप में दिए गए गए हैं. ये राशि सदस्यता योजना के तहत लौटाई जानी है. हालांकि, इसमें मौजूदा देनदारी का उल्लेख नहीं किया गया है.
नियामक के अनुसार कंपनी द्वारा रिटर्न के वादे के साथ जिन योजनाओं की पेशकश की गई है वे सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के तहत आती हैं.
सीआईएस गैरकानूनी है
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि यह सीआईएस गैरकानूनी है. इसके बाद नियामक ने रोजवैली और उसके निदेशक गौतम कुंडू, अशोक कुमार साहा, शिवमय दत्ता और अबीर कुंडू को हॉलिडे पैकेज सदस्यता बंद करने और निवेशकों से जुटाया गया धन रिटर्न के साथ 3 महीने में लौटाने का निर्देश दिया है.
रिफंड के दो हफ्ते के भीतर कंपनी और उसके निदेशकों को सेबी के पास इस बारे में प्रमाण के साथ भुगतान रिपोर्ट सौंपनी होगी. यदि कंपनी इन निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो नियामक उसके खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा.
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