live
S M L

सेबी ने आसान किए FPI के नियम, कॉमन कंट्रोल वाली कंपनियों में आएगा ज्यादा निवेश

SEBI ने रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्ट गवर्नर एचआर खान की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर यह नयी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है

Updated On: Dec 12, 2018 09:31 PM IST

Bhasha

0
सेबी ने आसान किए FPI के नियम, कॉमन कंट्रोल वाली कंपनियों में आएगा ज्यादा निवेश

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने FPI (फॉरेन एक्सचेंज पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स) के लिए 'निवेश सीमा जोड़ने' के नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रेस्ड एसेट्स अलग करने का भी अधिकार दिया है.

नए नियम के तहत बोर्ड ने किसी कंपनी पर कॉमन कंट्रोल या 50 फीसदी से ज्यादा कंट्रोल को विदेशी निवेश की सीमा से जोड़ दिया है. यानी किसी कंपनी में विदेश कंपनी का कॉमन कंट्रोल हो या फिर 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी हो तो वह विदेशी निवेश बढ़ा सकता है.

हालांकि यह नियम उन कॉमन कंट्रोल वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो पब्लिक फंड रेगुलेट करती हैं. ऐसी यूनिटों में बीमा कंपनियां, पेंशन फंड और रिटेल इनवेस्टर्स के लिए योजनाएं पेश करने वाले म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट शामिल किए गए है. SEBI ने रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्ट गवर्नर एचआर खान की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर यह नयी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi