सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के तीनों डायरेक्टर्स को तुरंत पुलिस कस्टडी में लेने का निर्देश दिया है. इनमें अनिल कुमार शर्मा, शिव प्रिया और अजय कुमार शामिल हैं. अदालत ने कहा कि जब तक ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा करते तब तक उन्हें हिरासत में रखा जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली ग्रुप को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने डेवलपर को कहा कि वह लुकाछिपी का खेल बंद करे. सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील को कहा कि अभी तक फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट ऑडिटर्स को क्यों नहीं सौंपी गई है.
SC sends three Amrapali real estate Group Directors- Anil Kumar Sharma, Shov Priya and Ajay Kumar - in police custody for not handing over all the documents with respect to its account related to forensics audits. https://t.co/iHPviiyxsk
— ANI (@ANI) October 9, 2018
आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट का काम पूरा ना होने और आदेश ना मानने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे साथ लुकाछिपी का खेल ना खेलें. यह अदालत की गरिमा के खिलाफ है.
क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि 2015 के बाद अब तक आम्रपाली की 46 कंपनियों के सभी खातों की डिटेल कोर्ट को क्यों नहीं सौंपी गई. 10 दिन के सभी एकाउंट की बैलेंस शीट सौंपने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने फोरसिक ऑडिटर को निर्देश था दिया कि वो 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपे कि कितनी रकम का कैसे गबन हुआ है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ग्रुप की 16 संपत्ति नीलाम होगी, जबकि सभी 46 कंपनियों और उनके सभी निदेशकों की संपत्ति का फोरेंसिक ऑडिट होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा को चार दिनों में अपनी सम्पत्तियों का ब्योरा हलफनामे में देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अनिल शर्मा से ये भी पूछा था 2014 में चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे में 867 करोड़ की बताई गई, संपत्ति 2018 में 67 करोड़ कैसे हो गई? कोर्ट से जानकारी क्यों छिपाई?'
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