सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस डील के मामले की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई समयसीमा गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी है.
न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जांच तीन महीने में पूरी हो जानी चाहिए.
ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए दो-तीन माह की जरूरत है क्योंकि उसे कुछ आरोपियों से ई मेल के संबंध में पूछताछ करनी है.
बीते मार्च में शीर्ष न्यायालय ने जांच पूरी करने के लिए ईडी को छह महीने की समयसीमा दी थी. ईडी 2जी स्पेक्ट्रम मामले से बाहर आए एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रही है.
उधर बीते मंगलवार को इस मामले के आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्ति चिदंबरम 20 से 30 सितंबर तक विदेश जा सकते हैं.
जानकारी के मुताबिक कार्ति चिदंबरम ने बेटी के एडमिशन के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी और इडी ने इसका विरोध किया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.
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