भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डेटा सुरक्षा की चिंताओं के बीच सभी भुगतान कंपनियों को हर पखवाड़े लेन-देन की जानकारियां संरक्षित रखने के संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.
रिजर्व बैंक ने छह अप्रैल को दिए अपने आदेश का जिक्र करते हुए भेजे पत्र में कहा है, ‘आप को सलाह दिया जाता है कि प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराएं. यह आठ जून तक मुहैया करा दी जानी चाहिए और इसके बाद हर पखवाड़े जानकारियां दी जाएं.’
एक भुगतान बैंक के अधिकारी ने अपना नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर रिजर्व बैंक के इस आदेश की जानकारी दी.
रिजर्व बैंक के छह अप्रैल के आदेश में भुगतान बैंक और भुगतान गेटवे समेत सभी भुगतान सेवा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने कहा था कि उनके द्वारा दी जाने वाली भुगतान सेवाओं के लेन-देन के डेटा का भंडारण भारत में ही किया जाए. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए छह महीने का समय दिया है.
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