आरबीआई ने मुंबई में स्थित सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की बिजनेस गतिविधियों पर रोक लगा दिया है और यह भी कहा कि इस बैंक के कस्टमर्स अपने एक खाते से 1000 से अधिक रुपए निकाल नहीं कर सकते हैं. आरबीआई ने 18 अप्रैल को इस बारे में नोटिस जारी करके सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को यह निर्देश दिया है.
इस नोटिस के मुताबिक इस बैंक के खाताधारी अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से 1000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकते हैं. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि नए डिपॉजिट्स, लोन देने, इंवेस्टमेंट करने या किसी से फंड उधार लेने के लिए भी उसे आरबीआई से पहले इजाजत लेनी होगी.
आरबीआई ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि इस तरह के निर्देश का मतलब यह नहीं है आरबीआई इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने जा रही है. बल्कि आरबीआई द्वारा इस बैंक के वित्तीय स्थिति पर निगरानी रख रहा है जब तक कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न आ जाए. आरबीआई ने यह भी कहा है कि बदले हालातों के साथ वो अपने निर्देशों में बदलाव भी कर सकती है.
सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की बेबसाइट के अनुसार मार्च 2016 में इसका डिपॉजिट बेस 534 करोड़ रुपए का था और इसने 363 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है. इसके द्वारा दिए गए लोन का 8.84 फीसदी एनपीए था.
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