भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये और 200 रुपए के कटे फटे, पुराने नोटों को बदलने के लिए नई गाईडलाइन्स जारी की है. नंवबर 2016 में नोटबंदी के लागू होने के बाद आरबीआई ने 2000, 200, 100, 50, 20, 10 के नए नोट जारी किए. लेकिन नए नोटों के साइज में अंतर होने की वजह से ये नोट आरबीआई के नोट रिफंड रुल 2009 के अंतर्गत नहीं आते थे.
इसी विसंगति को दूर करते हुए आरबीआई ने अपने नियमों में संशोधन किया है. अब लोग आरबीआई या फिर निर्धारित बैंकों के ब्रांच में अपने कटे फटे पुराने नोटों को बदल सकते हैं. नोट बदलने पर आधी या फिर पूरी रकम वापस पा सकते हैं. लेकिन कितने पैसे वापस मिलेंगे ये नोट की स्थिति पर निर्भर करेगा. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. रिजर्व बैंक ने कहा, '50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं.'
50 रुपये से कम के कटे-फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तब होगा जब नोट के सबसे बड़ा टुकड़े का साइज इस प्रकार हो.
50 रुपये और इससे अधिक मूल्य वर्ग के कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए हर टुकड़े का क्षेत्र, अलग-अलग, उस मूल्य के नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 फीसदी हो.
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