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EPFO का निर्देश: रिटायरमेंट वाले दिन ही होगा PF और पेंशन का पेमेंट

देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं

Updated On: Jul 20, 2017 05:37 PM IST

FP Staff

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EPFO का निर्देश: रिटायरमेंट वाले दिन ही होगा PF और पेंशन का पेमेंट

रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लॉयीज प्रोविंडट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सभी एंप्लॉयीज को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन बेनेफिट्स का पेमेंट करने का निर्देश अपने सभी फील्ड ऑफिसेज को दिया है. लेबर मिनिस्टर बंडारु दत्तात्रेय ने राज्यसभा को दिए गए लिखित जवाब में यह जानकारी दी है.

30 दिन के भीतर होगा ग्रेच्युटी का पेमेंट

दत्तात्रेय ने बताया, ‘EPFO की तरफ से उसके सभी फील्ड ऑफिसेज को एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड्स (EPF) स्कीम 1952 और एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) 1995 के मेंबर्स को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पेमेंट करने को कहा गया है.’

मिनिस्टर ने बताया कि जहां तक ग्रेच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक, एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा. देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं.

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