सरकार के जरिए नए पेटेंट हासिल करने वाली दवाओं को प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से छूट देने की घोषणा की गई है. सरकार ने भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत आने वाली नई पेटेंट दवाओं को उनकी मार्केटिंग की तारीख से अगले पांच साल तक प्राइस कंट्रोल ऑर्डर से छूट दे दी है. एक नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है.
सरकार के जरिए दवाओं से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारतीय पेटेंट कानून 1970 (1970 का 39वां) के तहत पेंटेंट प्राप्त करने वाली नई दवा का उत्पादन करने वाले विनिर्माता को दवा (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश 2019 से पांच साल की अवधि के लिए छूट दी है.
यह छूट उस दवा के कमर्शियल मार्केटिंग की शुरुआत से पांच साल के लिए होगी. अधिसूचना में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के फैसले के मुताबिक कम लोगों को होने वाली बीमारियों के इलाज की दवाओं पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 2013 के प्रावधान लागू नहीं होंगे.
डीपीसीओ के तहत अधिसूचित दवाओं की कीमतें तय की जातीं हैं. इसके जरिए गैर-अधिसूचित दवाओं समेत सभी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर निगरानी रखी जाती है. वहीं नोटिफिकेशन में कहा गया कि फॉर्मूलेशंस की अधिकतम कीमत तय करने या रिवाइज करने के लिए सरकार के जरिए किसी भी महीने के मार्केट बेस्ड डाटा पर विचार किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर ही ऐसा किया जाएगा.
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