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स्टाम्प अधिनियम में बदलाव को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में वित्त अधिनियम 2019 के जरिए संशोधन किया गया.

Updated On: Feb 21, 2019 08:20 PM IST

Bhasha

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स्टाम्प अधिनियम में बदलाव को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में बदलाव को मंजूरी दी. इससे स्टाम्प शुल्क वसूलने की प्रणाली तार्किक एवं सरल बनेगी और कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है.

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में वित्त अधिनियम 2019 के जरिए संशोधन किया गया. वित्त अधिनियम 2019 को संसद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है. मंत्रालय ने कहा, 'इससे कर संग्रह की लागत कम होगी और राजस्व का संग्रह बढ़ेगा. केंद्रीयकृत संग्रह प्रणाली अपनाने से न केवल अधिक राजस्व की उम्मीद है बल्कि इससे राज्यों के जरिए राजस्व जमा करने में स्थायित्व भी आएगा.'

उसने कहा, 'इस प्रणाली से देश के हर हिस्से में शेयर बाजार और शेयर संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी. यह संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा.'

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