नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने रीयल इस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को उसकी नोएडा की एक परियोजना में एक घर खरीदार का 58 लाख रुपए ब्याज समेत लौटाने को कहा है. कंपनी उपभोक्ता को तय समयसीमा के भीतर अपार्टमेंट तैयार कर देने में असफल रही थी.
कमीशन ने कंपनी द्वारा खराब सेवा दिए जाने को लेकर उसे कहा है कि वह उपभोक्ता शक्ति कुमार मत्ता को छह सप्ताह के भीतर 58,41,623 रुपए 10 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने को कहा है. कंपनी को मुकदमे के खर्च के तौर पर 10 हजार रुपए देने को भी कहा गया है.
कमीशन की अध्यक्ष सदस्य जस्टिस दीपा शर्मा ने कहा, ‘चूंकि शिकायतकर्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रतिपक्ष (यूनिटेक) उन्हें तय समय में अपार्टमेंट देने में असफल रही है, यूनिटेक ने सेवा में कमी की है और इस कारण मैं शिकायत को स्वीकृत करती हूं.’
शिकायतकर्ता मट्टा ने नोएडा में यूनिटेक हैबिटेट में 2006 में फ्लैट बुक किया था. उन्हें कंपनी ने 36 महीने में घर देने का वादा किया था. मट्टा को अलॉटमेंट लेटर 30 अगस्त 2016 को मिला था. इसके बाद बिल्डर ने कहा था कि आपको घर 36 महीने के भीतर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
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