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सरकार ने बढ़ाई शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश के खुलासे की सीमा

प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के लेनदेन पर निगाह रख सकें, इसके मद्देनजर सरकार ने कर्मचारियों को इस ब्योरे को साझा करने के बारे में प्रारूप भी जारी किया है.

Updated On: Feb 08, 2019 06:57 PM IST

Bhasha

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सरकार ने बढ़ाई शेयर, म्यूचुअल फंड में निवेश के खुलासे की सीमा

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश के खुलासे की सीमा बढ़ा दी है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब यह सीमा बढ़ाकर कर्मचारियों के छह माह के मूल वेतन के बराबर होगी. खुलासे की पुरानी मौद्रिक सीमा 26 साल से अधिक पुरानी है.

पहले के नियमों के मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों या म्यूचुअल फंड योजनाओं में एक कैलेंडर साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का लेनदेन करने पर उसका खुलासा करना होता था. ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए यह ऊपरी सीमा 25,000 रुपए थी.

सरकार ने अब फैसला किया है कि अब सभी कर्मचारियों को शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड योजनाओं में अपने निवेश की सूचना तभी देनी होगी जबकि एक कैलेंडर साल में यह निवेश उनके छह महीने के मूल वेतन को पार कर जाए. मंत्रालय ने इस बारे में केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया है.

प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के लेनदेन पर निगाह रख सकें, इसके मद्देनजर सरकार ने कर्मचारियों को इस ब्योरे को साझा करने के बारे में प्रारूप भी जारी किया है. सेवा नियम कहते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी शेयर या अन्य निवेश में सटोरिया गतिविधियां नहीं कर सकता.

सेवा नियमों में यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के जरिए शेयरों, प्रतिभूतियों और दूसरे निवेश पर खरीद-बिक्री की जाती है तो उसे सटोरिया गतिविधि माना जाएगा. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों के जरिए इस तरह शेयर ब्रोकर या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के जरिए यदा-कदा किए जाने वाले निवेश की अनुमति है.

अधिकारियों ने कहा कि यह कदम उठाने की जरूरत इसलिए महसूस हुई है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हुआ है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा खुलासा पहले से कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज या सीसीएस (कंडक्ट) नियम, 1964 के तहत खुलासे की जरूरत के अतिरिक्त होगा.

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