आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत आदेश जारी किया कि अब आधार और पैन कार्ड को अगले साल 31 मार्च तक जोड़ सकते हैं. इससे पहले यह तारीख बीते 30 जून तक रखी गई थी, जो कि इसी साल 27 मार्च को बढ़ाई गई थी.
इस नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘मामले पर विचार’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है. यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है.
माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च, 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे.
बता दें कि सरकार ने अब आयकर रिटर्न (आईटी रिटर्न) दाखिल करने और नए पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जरुरी कर दिया है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए (2) के तहत जिस भी व्यक्ति को 1 जुलाई, 2017 को पैन कार्ड मिला है, और वो अगर आधार कार्ड बनवाने के योग्य है. उसे आयकर विभाग को अपना आधार नंबर की जानकारी देना जरुरी होगा.
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