डिमांड ड्राफ्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अहम फैसला लिया है. अब अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उस पर आपका भी नाम लिखा जाएगा. अभी तक सिर्फ उसी शख्स का नाम डिमांड ड्राफ्ट पर होता था जिसके खाते में पैसा जाएगा.
रिजर्व बैंक की इस कोशिश का मकसद काले धन पर रोक लगाना है. डिमांड ड्राफ्ट्स से जुड़ा यह निर्देश सामान्य बैंक और पेमेंट्स बैंक दोनों पर लागू होगा. आरबीआई ने कहा है कि 15 सितंबर से जो भी डिमांड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर या बैंक चेक बनवाता है उस पर बनवाने वाले शख्स का नाम भी जरूर डालें.
KYC में हुआ संशोधन
आरबीआई ने KYC में भी संशोधन किया है. KYC के मास्टर डायरेक्शन की धारा 66 में बदलाव किया गया है. इसमें जोड़ा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक कराने पर दोनों पक्षों का नाम लिखा जाएगा.
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