आखिरकार सरकार ने परंपरा तोड़ दी. अंतरिम बजट में कुछ इस तरह का ऐलान किए हैं जो एकबारगी यह भ्रम पैदा करते हैं कि कहीं यह पूर्ण बजट तो नहीं है.
अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण के दौरान एकबार डायरेक्ट टैक्स पर अपनी उपलब्धिया गिनवाकर आगे बढ़ गए. तब ऐसा लगा कि मिडिल क्लास के लिए सरकार के पिटारे में कुछ नहीं है. लेकिन एकदम आखिर में पीयूष गोयल ने फिर डायरेक्ट टैक्स का जिक्र छेड़ा और ऐलान करना शुरू किया.
क्या-क्या मिली छूट?
पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स छूट के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि 87 (A) के तहत सरकार ने रीबेट देने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए है और आपने 80 C में 1 लाख रुपए निवेश कर दिया है तो बाकी के बचे 5 लाख टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
हालांकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो यह टैक्स स्लैब पिछले साल की तरह है. इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है. बजट सुनकर यह अहसास और पक्का हो गया कि अगले कुछ महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं.
टैक्स फ्री ब्याज
सरकार ने पोस्ट ऑफिस और बैंक एफडी से मिलने वाले ब्याज में भी राहत दी है. अब पोस्ट ऑफिस और बैंक एफडी से मिलने वाले 40,000 रुपए तक के ब्याज पर TDS नहीं कटेगा. हालांकि ब्याज की रकम आपकी टैक्सेबल इनकम में जरूर जोड़ी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा. हालांकि सेविंग्स अकाउंट में पहले की तरह 10,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री है.
किराए पर क्या मिली छूट?
किराए से होने वाली कमाई पर भी पीयूष गोयल ने छूट दी है. पहले जहां 1.80 लाख रुपए तक की कमाई पर TDS नहीं लगता था. वहीं अब इसकी सीमा बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए कर दी गई है. साथ ही एक और छूट दी गई है. अभी तक अगर आपके पास दो घर हों. एक किराए पर हो और दूसरा खाली है. तो भी खाली घर पर नोशनल अमाउंट के हिसाब से एक रकम आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब अगर आप ये शो करते हैं कि आपका घर खाली है तो उसे खाली मान लिया जाएगा.
ग्रेच्युटी में फायदा
नौकरीपेशा वालों के लिए यह बजट खास राहत लेकर आया है. इनकम टैक्स में छूट के साथ ही ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा कर दिया है. सरकार ने टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की रकम 10 लाख रुपए बढ़ाकर 20 लाख से 30 लाख रुपए कर दी है. यानी अब 30 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
कैपिटल गेन टैक्स में छूट
इनकम टैक्स की धारा 54 के तहत प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया गया है. पहले कोई मकान या जमीन बेचकर उससे एक तय समय के भीतर दूसरा मकान खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलती थी. अब कोई एक प्रॉपर्टी बेचकर दो मकान भी खरीदते हैं तो यह छूट जारी रहेगी. लेकिन यह छूट 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर ही मिलेगी.
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