इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं द्वारा ई- फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म जारी कर दिए हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फार्म पांच अप्रैल को नोटिफाई किए थे.
विभाग ने एक बयान में कहा है , ‘आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सभी आईटीआर अब ई- फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं.’
इनकम टैक्स विभाग आईटीआर फार्म पांच अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है. करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करानी है.
सीबीडीटी ने कहा है कि सभी सात आईटीआर फार्म अब उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल करवाए जा सकते हैं हालांकि, कुछ श्रेणी के करदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
आईटीआर-1 जिसे ‘सहज’ नाम दिया गया है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेतनभोगी तबके द्वारा किया जाता है. 50 लाख रुपए तक का वेतन, एक मकान, टर्म डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी जमा पूंजी से प्राप्त ब्याज आय वालों के लिए यह फार्म है. इस बार के फार्म में करदाताओं की अन्य क्षेत्रों में आय का ब्यौरा भी मांगा गया है. पिछले साल इस फार्म का इस्तेमाल तीन करोड़ करदाताओं ने किया था.
आईटीआर- 2 फर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है, जिनकी व्यावसाय से होने वाली प्राप्ति और लाभ अथवा पेशे को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय है. इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं. व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार जिनके व्यावसाय अथवा पेशे से आय है वह आईटीआर-3 या फिर आईटीआर-4 में अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
बाकी आईटीआर करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए हैं.
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