INCOME TAX विभाग ने एसेसमेंट इयर 2018-19 यानी फाइनेंशियल इयर 2017-18 के लिए इनकम टैक्स फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं. टैक्सपेयर्स को इन बदलाव को समझना जरूरी है.
नौकरी करने वालों के लिए एक पेज का फॉर्म (FORM-1) जारी किया गया है. इसमें इस बार पिछली साल की तुलना में ज्यादा जानकारी मांगी गई है. इस बार नौकरी करने वालों को अपनी सैलरी का पूरा ब्रेकअप, उन्हें मिलने वाले पर्क्स और सुविधाओं की जानकारी भरनी पड़ेगी. और बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन से अलाउंस टैक्स दायरे में आएंगे, किनपर उन्होंने 16 ए के तहत डिडक्शन क्लेम किया है.
अभी तक ये सारी जानकारी कंपनी की तरफ से दिए जा रहे फॉर्म 16 में भरी होती है. अगली बार से इसे अपने इनकम टैक्स फॉर्म में भी भरना होगा. जो लोग हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखाते हैं, उन्हें भी अब पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी. अब तक सिर्फ उन्हें हाउस प्रॉपर्टी की आय का खुलासा करना होता था, लेकिन अब कुल किराया, लोकल अथॉरिटी को चुकाए गए टैक्स, अगर होम लोन लिया है तो उस पर चुकाए गए ब्याज, और फिर हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई की जानकारी रिटर्न फॉर्म में देनी होगी. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
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