मंगलवार को आयकर विभाग ने कहा कि पैन कार्ड के आवेदन में अब पिता का नाम देना जरुरी नहीं है. अगर पैन कार्ड का आवेदन करने वाले की मां, सिंगल मदर हैं तो ऐसे आवेदकों को पिता का नाम नहीं देने की छूट दी गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने विज्ञप्ति जारी कर कहा इनकम टैक्स नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दी.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवेदन फॉर्म में आवेदक को ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या उनकी मां, सिंगल मदर हैं. और वो अपने आवेदन में सिर्फ अपनी मां का नाम रखना चाहते हैं. अभी तक पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर के लिए पिता का नाम डालना जरुरी था. नए नियम 5 दिसम्बर से लागू हो जाएंगे.
अभी तक पिता का नाम देना जरुरी होता था:
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक विज्ञप्ति के जरिए कर विभाग ने उन लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया है जिनकी माताएं सिंगल मदर हैं. और जो अपने पिता के बजाए पैन कार्ड पर अपनी माता का नाम लिखाना चाहते हैं. इसके साथ ही विज्ञप्ति में यह भी साफ कर दिया है कि एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वालों को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना आवश्यक है. 31 मई के पहले तक आवेदन करना जरुरी है ताकि इस वित्त वर्ष का आकलन किया जा सके.
अब एक वित्त वर्ष में पांच लाख से ज्यादा का कारोबार करने वालों को भी अब पैन कार्ड जरुरी है. इससे इनकम टैक्स विभाग को वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने में सहूलियत होगी. साथ ही टैक्स बेस भी बढ़ेगा और टैक्स चोरी कम होगी.
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