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इनकम टैक्स: जानिए बिना निवेश कैसे बचा सकते हैं 80C में टैक्स

यहां कुछ ऐसे उपाय दिए जा रहे हैं, जिसके जरिेए आप 80C में टैक्स क्लेम का पूरा फायदा उठा सकते हैं

Updated On: Jan 28, 2018 09:19 PM IST

Pratima Sharma Pratima Sharma
सीनियर न्यूज एडिटर, फ़र्स्टपोस्ट हिंदी

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इनकम टैक्स: जानिए बिना निवेश कैसे बचा सकते हैं 80C में टैक्स

जनवरी आते ही इनकम टैक्स की टेंशन सताने लगती है. यही वो वक्त होता है जब आपका दफ्तर आपसे इस बात के सबूत मांगता है कि आपने क्या निवेश किया है. अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हैं तो आपक टैक्स कटता है.

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आमतौर पर होता यही है कि पूरा साल निकल जाता है और आप कोई इनवेस्टमेंट ही नहीं कर पाते. अगर आपकी भी यही आदत है तो यह खबर बिल्कुल आपके काम की है. 80C के तहत छूट चाहते हैं और कोई निवेश नहीं कर पाए तो घबराए नहीं. आप बिना किसी निवेश के भी 80C में 1.50 लाख रुपए बचा सकते हैं.

क्या आपने इन उपायों पर गौर किया

बगैर कोई टेंशन लिए सबसे पहले अपना पीएफ एकाउंट चेक कीजिए. पीएफ एकाउंट में अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है. यह 80C के तहत आता है.

क्या आपने घर खरीदा है. स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस भी 80C में कवर होता है. इस पर भी आप टैक्स बेनेफिट ले सकते हैं.

अगर आप होम लोन चुका रहे हैं, तो आप अपने बैंक से होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए. इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के तौर पर आप जो रकम चुकाते हैं, उस पर भी टैक्स क्लेम का फायदा मिल सकता है.

अगर आपके स्कूल जाने लायक बच्चे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. उनके स्कूल फीस के तौर पर चुकाई जा रही रकम पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं. मजे़ की बात है कि ना सिर्फ स्कूल या कॉलेज बल्कि प्री-स्कूल की फीस रसीद दे सकते हैं.

अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो उसके प्रीमियम पर भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं. लेकिन इसकी एक शर्त है. बस शर्त यह है कि प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से कम होना चाहिए.

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