केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. सीएनबीसी टीवी18 के सूत्रों के अनुसार, सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर रखने का फैसला लिया गया है. इससे पहले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न नियम आसान करने पर सहमति बन गई है. अब जीएसटी रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पन्ने का होगा.
At the 28th Meeting of Goods & Services Tax Council, discussed how GST, as an embodiment of cooperative federalism, has brought transparency & honesty, and its implementation benefits 125 crore Indians as it has brought a reduction in prices of products & services. pic.twitter.com/e5aIYj2DQR
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 21, 2018
वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है. 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को तिमाही रिटर्न भरना होगा.
Delhi finance minister @msisodia says Discussion for GST rates on many products is ongoing pic.twitter.com/aANsVieKQ9
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) July 21, 2018
इन पर हो रहा है विचार- सूत्रों के मुताबिक, रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी करीब 30 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती पर विचार किया गया. इनमें सैनिटरी नैपकीन के अलावा लीथियम आयन बैटरी, बैटरी वाली गाड़ियां, वॉटर कूलर और आइसक्रीम जैसे सामान शामिल थे.
#CNBCTV18Exclusive | Sources say : #GST Council clears proposal of simplified returns; Council approves returns to be filed by taxpayers of turnover upto Rs 5 cr pic.twitter.com/cf7jQJ3nlx
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) July 21, 2018
हैंडलूम और कुटीर उद्योग से जुड़ी करीब 40 वस्तुओं की दरों में कटौती की उम्मीद थी. मार्बल स्टोन की बनी देवी-देवताओं की मूर्तियां भी सस्ती हो सकती हैं. डेकोरेटिव आइटम पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी हो सकता है. जॉब वर्क और करीब 45 सर्विसेज को लेकर सफाई आ सकती है.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सेनेटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
Sanitary napkins to be exempted from Goods & Services Tax (GST): Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/m7YoJnCGKY
— ANI (@ANI) July 21, 2018
असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, सिक्किम के व्यापारियों को 10 लाख की बजाय 20 लाख तक के व्यापार पर जीएसटी में छूट होगी.
Exemption limit for traders in Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Himalaya, Sikkim, increased from Rs 10 lakh to 20 lakh: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/myTqrvrNdO
— ANI (@ANI) July 21, 2018
जिन व्यापारियों की टर्नओवरप 5 करोड़ तक है उन्हें मासिक जीएसटी जमा करानी होगी उन्हें तिमाही जीएसटी नहीं जमा करानी होगी.
Traders with turnover up to Rs 5 crore will deposit GST monthly but they don't have to file the returns quarterly: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/P0oEVF8yrz
— ANI (@ANI) July 21, 2018
आयात हुए यूरिया पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
Goods and Services Tax on imported urea reduced to 5%. GST on washing machine reduced from 28% to 18%: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/Trj0WdneIX
— ANI (@ANI) July 21, 2018
लिथियम बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्सर, वॉटर हीटर, हैड ड्रायर, डैंड ड्रायर, पेंट, वॉटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर, पर्फ्यूम, टॉयलेट स्प्रे पर भी जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. जूतों पर भी जीएसटी 5 प्रतिशत कम कर दिया गया है.
Lithium ion batteries, vacuum cleaners, food grinders, mixers, storage water heaters, head dryers, hand dryers, paint,varnishes, water cooler, milk cooler, ice cream coolers,perfumes, toilet sprays and toilet preparation brought to 18% from 28% slab: Finance Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/EpI2Waj9VB
— ANI (@ANI) July 21, 2018
(साभार: न्यूज़18)
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